षड्यंत्र पर कानून

  • 05 Mar 2021

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120ए आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है; धारा 120बी इसके लिए सजा निर्धारित करती है।

  • आपराधिक षड्यंत्र के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक 'समझौता' इसे दंडनीय अपराध बनाता है। षड्यंत्र के आरोप को स्थापित करने के लिए केवल एक समझौता आवश्यक और पर्याप्त है, भले ही वास्तविक अपराध क्यों न किया गया हो। आपराधिक षड्यंत्र अपने आप में एक ठोस अपराध है।
  • आईपीसी पहली बार लागू होने के लगभग चार दशक बाद 1913 में इसके वर्तमान स्वरूप में इस कानून को जोड़ा गया। यह प्रावधान भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना से निपटने के लिए अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया था।
  • धारा 120बी के अनुसार यदि कोई ऐसा अपराध किया गया है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हैं उस स्थिति में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड वही होगा, जो उस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था है। यदि आपराधिक षड्यंत्र 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास के अपराध से संबंधित है, ऐसी परिस्थिति में षड्यंत्र के लिए दंड 6 माह की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।