राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021

  • 25 Mar 2021

24 मार्च, 2021 को संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकार का तात्पर्य ‘उपराज्यपाल’ होगा।

  • दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों के संदर्भ में विधान सभा अथवा इसकी किसी समिति को नियम बनाने अथवा प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।
  • इसके तहत, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी निर्णय को लागू करने से पहले ‘उपराज्यपाल’ को अनिवार्य रूप से ‘अपनी राय प्रदान करने के लिए’ अवसर देना सुनिश्चित किया गया है।
  • सरकार द्वारा या किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा किसी कार्यकारी कार्यवाही करने से पहले ‘उपराज्यपाल’ की अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा अन्य मुद्दों पर उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक नहीं है। निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार निर्वाचित सरकार को है।

  • हालांकि, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना आवश्यक होगा। उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के लिए बाध्य है।

अन्य तथ्य: वर्ष 1991 में संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239BB को जोड़ा गया था, इसके तहत एक विधान सभा सहित केंद्र-शासित प्रदेश दिल्ली का गठन किया गया था।