मतदान एजेंट

  • 06 Apr 2021

चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार, एक राजनीतिक दल अब किसी व्यक्ति को विधान सभा क्षेत्र के अंदर किसी भी मतदान केंद्र (बूथ) पर मतदान एजेंट (polling agent) नामित कर सकता है, जो उस क्षेत्र का मतदाता हो।

  • इससे पहले, मतदान एजेंट को बूथ या आस-पास के बूथ का मतदाता होना अनिवार्य था।
  • एक व्यक्ति को एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में मतदान एजेंट नियुक्त किया जाता है क्योंकि चुनाव के दिन उम्मीदवार के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित होना संभव नहीं होता है। इसलिए, चुनाव आयोग एक उम्मीदवार को मतदान एजेंट नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो मतदान प्रक्रिया पर नजर रखता है।
  • चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, एक मतदान एजेंट को EVM और VVPAT के उपयोग से चुनाव करने के नियमों और प्रक्रियाओं तथा इन मशीनों के काम से परिचित होना चाहिए।
  • एक मतदान एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में भाग लेता है, जहां इन मशीनों के कामकाज और संचालन को समझाया जाता है।