लक्षद्वीप में विवदास्पद नियमों को लेकर भारी विरोध

  • 28 May 2021

नए प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल द्वारा पिछले पांच महीनों में शुरू किए गए कई विवादास्पद नियमों को लेकर मई 2021 में लक्षद्वीप समूह के द्वीपों में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

विवादस्पद नियम: लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021 मसौदे के तहत प्रशासक को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रगतिशील विकास कार्यों के लिए लिए भूमि के अधिग्रहण और विकास के संबंध में अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

  • ‘असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम 2021’ (Prevention of Anti-Social Activities Act– PASA) का मसौदा, प्रशासक को एक साल तक के लिए लोगों को बिना खुलासे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
  • उन्होंने लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, 2021 का मसौदा तैयार किया है, जो गोमांस पर प्रतिबंध लगाता है।
  • दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को अब पंचायत पदों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

विरोध का कारण: द्वीपवासियों को संदेह है कि यह 'रियल एस्टेट' के इशारे पर जारी किया गया है।

  • पारिस्थितिक रूप से अतिसंवेदनशील द्वीप छोटे और घनी आबादी वाले हैं, विनियमन उनके पीढ़ियों से प्रचलित जीवन जीने के तरीके को नष्ट कर देगा।
  • विकास के नाम पर ‘भूमि हस्तांतरणीय अधिकार' से उन्हें सामूहिक रूप से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

प्रशासक की भूमिका: गुजरात के एक पूर्व भाजपा नेता एवं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल ने दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक का कार्यभार संभाला था।

  • भारत के केंद्र-शासित प्रदेशों, जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं, में भारत के राष्ट्रपति एक प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। प्रशासक उस क्षेत्र के सभी कार्यों का प्रभारी होता है और राष्ट्रपति की ओर से कार्य करता है।