विधिक माप विज्ञान (पैक किए गए उत्पाद) नियम 2011

  • 10 Nov 2021

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिक माप विज्ञान (पैक किए गए उत्पाद) नियम 2011 में संशोधन किया है। संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधिक माप विज्ञान (पैक किए गए उत्पाद), नियम 2011 का नियम- 5 हटा दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची 2 को परिभाषित किया गया था।

  • पहले से पैक की गई वस्तुओं पर इकाई बिक्री मूल्य को इंगित करने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिससे खरीद के समय वस्तुओं की कीमतों की तुलना करना आसान हो जाएगा।
  • अनुपालन से जुड़े बोझ को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए पहले से पैक वस्तुओं पर तारीख की घोषणा की अस्पष्टता को दूर करने के लिए, अब उस महीने और वर्ष के लिए घोषणा की आवश्यकता है, जिसमें पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए निर्माण किया जाता है।
  • एमआरपी की घोषणा के प्रावधानों में चित्रण को हटाकर और सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में एमआरपी की अनिवार्य घोषणा करने का प्रावधान करके सरल बनाया गया है। इससे निर्माता/पैकर/आयातक को पहले से पैक की गई वस्तुओं पर एमआरपी को सरल तरीके से घोषित करने की अनुमति दी गई है।