बच्चों के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट की मांग

  • 11 Nov 2021

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने 9 नवंबर, 2021 को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बच्चों के लिए सभी चिकित्सा सुविधाओं का अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कहा है।

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महत्वपूर्ण तथ्य: NCPCR ने अस्पतालों में आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई, बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई, विशेष नवजात गहन देखभाल इकाई वाले सभी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों/नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किए जाने की अनुशंसा की है।

  • सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को 30 दिनों के भीतर जिलेवार अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
  • बच्चों के लिए ऐसी सभी चिकित्सा सुविधाओं को अग्निशमन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होगा और दिए गए मानदंडों को पूरा करने के बाद ही नवीनीकरण प्रमाणन प्राप्त करना होगा।
  • ज्ञात हो कि भोपाल के एक अस्पताल में 8 नवंबर को आग लगने की घटना में चार शिशुओं की मौत हो गई थी।
  • ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसे मार्च 2007 में स्थापित किया गया था।