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अयोग्यता
हाल ही में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की है। भारत के संविधान में संसद सदस्य की अयोग्यता के लिए निम्नलिखित में से किन आधारों का उल्लेख किया गया है?
- अगर वह भारत का नागरिक न हो।
- अगर उसे न्यायालय द्वारा दिमागी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाता है।
- सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या देशद्रोह के कारण बर्खास्त न किया गया हो।
- विद्वेष (enmity) को बढ़ावा देने के लिए दोषी न ठहराया गया हो।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
A |
केवल I और II
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B |
I, II और III केवल
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C |
I, II, III, IV
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D |
केवल III और IV
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Your Ans is
Right ans is A
Explanation :
संविधान के अनुसार संसद सदस्यों की अयोग्यता के आधार अनुच्छेद 102 में निहित हैं। संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए संविधान में निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:
- भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।
- उसे न्यायालय द्वारा दिमागी रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है।
- दिवालिया घोषित है।
- वह भारत का नागरिक नहीं है, या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है।
- उसे सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या देशद्रोह के कारण बर्खास्त न किया गया हो।
- उसे विद्वेष (enmity) को बढ़ावा देने के लिए दोषी न ठहराया गया हो।
संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए कुछ अन्य आधार भी तय किये गए हैं, जिनका उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किया गया है। जैसे:
यह सब संवैधानिक प्रावधान नहीं हैं। इसलिए, कथन (a) है।
स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस
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