राजमार्ग निर्माण के लिए सभी प्रकार के इस्पात के उपयोग की अनुमति

  • 16 Feb 2021

( 14 February, 2021, , www.pib.gov.in )


14 फरवरी, 2021 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आवश्यक मानकों को पूरा करने की शर्त पर राजमार्ग निर्माण के लिए सभी प्रकार के इस्पात को उपयोग करने की अनुमति से संबंधित आदेश जारी किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यदि इस्पात विशिष्ट ग्रेड के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करता है, तो सभी प्रकार के इस्पात को राजमार्ग निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह अयस्क हो, बिल्ट (billets) हो, छर्रों (pellets) से बना हो या स्क्रैप को पिघला कर बनाया गया हो।

  • इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील की अनुमति दिए जाने से पूर्व इसका तीसरे पक्ष द्वारा जांच के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाएगा।
  • इससे पहले, अनुबंध प्रावधानों में केवल प्राथमिक / एकीकृत स्टील उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात के उपयोग की आवश्यकता होती थी।
  • इस्पात की कीमतों में वृद्धि से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की लागत प्रभावित हो सकती है, इसी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री पर फिर से विचार करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था।
  • इस कदम से, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रयुक्त स्टील के लिए आपूर्तिकर्ता आधार बढ़ेगा; बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धा तथा नई तकनीक के उपयोग से कीमतों में कमी होगी।