निजी क्षेत्र उद्योग में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा

  • 30 Mar 2021

मार्च 2021 में झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 30,000 रुपये तक के वेतन वाली निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए रोजगार नीति को मंजूरी दी है।

  • इस प्रस्तावित विधेयक में, दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उद्यमों, उद्योगों, कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, तथा दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले व्यक्ति को निजी क्षेत्र अथवा इकाई माना गया है।
  • इस विधेयक के पारित होने तथा अधिनियम के रूप में लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी नियोक्ताओं को, 30,000 रुपये से कम कुल मासिक वेतन या मजदूरी- अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निर्देशों के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।
  • निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किये बगैर किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं लिया जाएगा।
  • प्राधिकृत अधिकारी (AO) द्वारा पारित किसी आदेश के खिलाफ असंतुष्ट नियोक्ता द्वारा 60 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी, निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, झारखंड सरकार के समक्ष अपील की जा सकती है।