केंद्रीय प्रतिनियुक्ति

  • 02 Jun 2021

सामान्यत: केंद्र हर साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा) के अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" मांगता है, जिसके बाद वह उस सूची से अधिकारियों का चयन करता है।

  • आईएएस संवर्ग नियमों (IAS Cadre Rules) के नियम 6(1) के अनुसार एक अधिकारी, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
  • किसी भी असहमति के मामले में, मामले का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्णय को प्रभावी करेंगी।
  • अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अस्तित्व में आने के बाद, 1954 में आईएएस संवर्ग नियम बनाए गए। केंद्र को अधिक विवेकाधीन अधिकार देने वाले प्रतिनियुक्ति पर उक्त नियम को मई 1969 में जोड़ा गया था।