अनुच्छेद 194

  • 02 Aug 2021

अनुच्छेद 194 विधानमंडल के किसी सदन और उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।

  • अनुच्छेद 194 के अनुसार, "किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य उसके द्वारा विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी”।
  • अनिवार्य रूप से, ये संसदीय विशेषाधिकार विधायिकाओं द्वारा प्राप्त अधिकार और उन्मुक्ति (immunity) को संदर्भित करता है, जिसमें विधायकों को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों या दिए गए बयानों के लिए दीवानी या आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा प्रदान की जाती है।