राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

  • 18 Apr 2022

संसद द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक पारित होने के तीन महीने से अधिक समय बाद, जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority: NDSA) की स्थापना की है।

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महत्वपूर्ण तथ्य: NDSA का नेतृत्व सदस्य (डिजाइन एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग करेंगे।

  • दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 देश भर में कुछ निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
  • अधिनियम में इसके तहत अपराध के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
  • यह अधिनियम उन सभी बांधों पर लागू होता है, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है, या जिनकी ऊंचाई कुछ निश्चित डिजाइन और संरचनात्मक स्थितियों के साथ 10 मीटर और 15 मीटर के बीच है और इसमें अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर नदियों पर बने बांध शामिल हैं।
  • जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5,745 बड़े बांध हैं (जिसमें निर्माणाधीन बांध भी शामिल हैं)। इनमें से 75 फीसदी से अधिक बांध 20 साल से अधिक पुराने हैं और लगभग 220 बांध 100 साल से अधिक पुराने हैं।
  • अध्यक्ष के अलावा, NDSA में नीति और अनुसंधान, तकनीकी, विनियमन, आपदा लचीलापन और वित्त एवं प्रशासन प्रत्येक के लिए एक-एक सदस्य होगा।