दूरसंचार क्षेत्र में सुधार

  • 30 Sep 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र में कई ढाँचागत और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: गैर-दूरसंचार राजस्व को समायोजित सकल राजस्व (AGR) की परिभाषा से संभावित रूप से बाहर करने के लिए AGR परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया है।

  • सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए, कैबिनेट ने AGR फैसले से उत्पन्न होने वाले बकाया के वार्षिक भुगतान में 4 साल तक की मोहलत को मंजूरी दी है।
  • निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
  • स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। ब्याज को मासिक के बजाय सालाना संयोजित किया जाएगा तथा जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज को हटा दिया जाएगा।
  • भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। स्पेक्ट्रम साझेदारी को प्रोत्साहित किया गया है।
  • प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्ट-पेड से प्री-पेड में बदलाव करने की केवाईसी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।