एमएसएमई विकास नीति 2021

  • 22 Oct 2021

16 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए नई 'एमएसएमई विकास नीति 2021' घोषित की है।

  • नीति के तहत नई उन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कई प्रकार की सहायता, सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें मशीनरी-संयंत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक और 50 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया हो।
  • विद्युत उपभोग सहायता के अंतर्गत प्रचलित विद्युत टैरिफ में नया कनेक्शन प्राप्त करने पर उच्च दबाव वाले उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट अथवा 20%, जो भी कम हो, की छूट प्रदान की जाएगी।
  • सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50% राशि तक या मंडी शुल्क में पांच साल की अवधि के लिए, जो भी कम हो, छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगी, जो राज्य की कृषि उपजों का क्रय करेंगी। ।
  • राज्य में ‘अधोसंरचना विकास सहायता’ (infrastructure development assistance) के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और अधोसंरचना में सुधार के लिए परियोजना लागत का 15% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए की राशि मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयों की स्थापना पर देय होगी।