सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

  • 29 Mar 2022

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वायु सेना, नौसेना और सेना सहित सशस्त्र बलों के सदस्य, वेतन, पेंशन, पदोन्नति और अनुशासन के मुद्दों से जुड़े सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunals) के अंतिम निर्णयों को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

  • सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायाधिकरण है, जिसका उद्घाटन 2009 में किया गया था।
  • इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में इसकी क्षेत्रीय पीठ है।
  • प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है।
  • सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
  • वर्तमान में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन हैं।