छत्तीसगढ़ द्वारा भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन

  • 16 Jul 2020

कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों और वकीलों के सामने आने वाले वित्तीय संकट के मद्देनजर, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायाल ने लंबित मामलों को सुलझाने के लिए 11 जुलाई, 2020 को वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: राज्य उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला अदालतें और तहसील अदालतें इस ई-लोक अदालत का हिस्सा थी। बिलासपुर में उच्च न्यायालय सहित राज्य भर के 23 जिलों के लगभग 200 पीठों में तीन हजार से अधिक मामलों की सुनवाई की गई।

  • लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है, जिसमें अदालत में लंबित या मुकदमेबाजी पूर्व विवादों / मामलों का निपटारा किया जाता है।

  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।

  • लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को एक सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।

  • यदि पक्षकार लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इस तरह के निर्णय के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके मामला दर्ज करके उचित क्षेत्राधिकार के न्यायालय से संपर्क करके मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।