सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना

  • 28 Mar 2022

सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt: CGSSD) 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को ‘संकटग्रस्त परिसंपत्ति निधि – संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सहायक ऋण’ (Distressed Assets Fund - Subordinate Debt for Stressed MSMEs) स्थापित करने की घोषणा की थी।

  • इस घोषणा के अनुरूप, सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को एक योजना यानी ‘सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना’ को स्वीकृति दी गई थी।
  • 24 जून, 2020 को इस योजना की शुरुआत ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमए-2) के प्रमोटरों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋणदाता संस्थाओं की सूची में पुनर्जीवन के लिए पात्र एनपीए खातों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
  • आरंभ में, इस योजना का कार्यकाल 31 मार्च, 2021 तक था।
  • पूर्व में, सरकार ने संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की इकाइयों को सहायता प्रदान करने का मार्ग खुला रखने के उद्देश्य से इस योजना को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया था।
  • अब, सरकार ने इस योजना के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इस योजना को 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।