सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

अप्रैल 2024 में नगालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में AFSPA का विस्तार किया गया, जिससे सुरक्षा चिंताओं का समाधान किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

  • वर्तमान में लागू: नगालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में।
  • त्रिपुरा में 2015), मेघालय में 2018, मिज़ोरम में 1980 के दशक में हटाया जा चुका है।
  • घोषणा: अनुच्छेद 3 के तहत, राज्यपाल, प्रशासक, या केंद्र सरकार द्वारा।

AFSPA के प्रावधान

  • अनुच्छेद 4:
    • सुरक्षा बलों को गोलियाँ चलाने, बिना वारंट गिरफ्तारी करने और तलाशी लेने की शक्ति।
  • कानूनी प्रतिरक्षा:
    • केवल ....
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