नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022

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30 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।

  • यह अधिनियम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर "भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र" (India International Arbitration Centre) करने का प्रावधान करता है।
  • मूल अधिनियम के तहत, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) को 'अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मामलों में 'मध्यस्थता और सुलह' (Arbitration & Conciliation) के लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया था। नवीन संशोधन अधिनियम इस प्रक्रिया में वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को ....
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