ई-सिगरेट प्रतिबंध

ई-सिगरेट प्रतिबंध

  • भारत में ई-सिगरेट (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ENDS-Electronic Nicotine Delivery Systems) पर पूर्ण प्रतिबंध 18 सितंबर, 2019 से लागू है।
  • इसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 के तहत लागू किया गया।

प्रतिबंध के प्रमुख बिंदु:

  • कवरेज: ई-सिगरेट, वाइप्स, ई-हुक्का, और हीट-नॉट-बर्न डिवाइस जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स पर प्रतिबंध।
  • उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री (ऑनलाइन सहित), वितरण, भंडारण, और विज्ञापन पर पूर्ण रोक।

दंड:

  • पहला अपराध: 1 वर्ष तक की जेल, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
  • दूसरा अपराध: 3 वर्ष तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का ....
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