भारत में मंदिरों का विनियमन

मार्च 2024 में, कर्नाटक विधान सभा ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जो 1997 अधिनियम में संशोधन कर राज्य में मंदिरों के विनियमन का प्रयास करता है।

मुख्य प्रावधान

  • अनिवार्य अंशदान:
    • 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों से 10%
    • 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों से 5%
    • इकट्ठे किए गए फंड का उपयोग पुजारियों के कल्याण और 5 लाख रुपए से कम आय वाले मंदिरों के विकास में किया जाएगा।

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 25(2): राज्य को ....
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